Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Pariwar Suruksha Yojana – मृत्यु पर 5 लाख तक सहायता

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Pariwar Suruksha Yojana. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – DAYALU) संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी की आयु के अनुसार निर्धारित की गई है। पात्र परिवारों को इस योजना के अंतर्गत Rs.1 लाख से लेकर Rs. 5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

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दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (Haryana Parivar Suraksha Nyas – HPSN) द्वारा किया जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है।

इस योजना के तहत सहायता राशि परिवार की वार्षिक आय, Family ID और संबंधित सदस्य की आयु के आधार पर निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है।

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  • परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
  • दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक सहयोग देना।
  • जरूरतमंद परिवारों को कठिन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • पात्र परिवारों को Rs.1 लाख से Rs. 5 लाख तक आर्थिक सहायता।
  • प्राकृतिक एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता।
  • दुर्घटना के कारण 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता।
  • सहायता राशि लाभार्थी की आयु के अनुसार निर्धारित की जाती है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी की मृत्यु के समय अथवा स्थायी विकलांगता होने के समय उसकी आयु के अनुसार निर्धारित की जाती है।

लाभार्थी की आयुआर्थिक सहायता राशि
6 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष तकRs.1,00,000
12 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष तकRs.2,00,000
18 वर्ष से अधिक तथा 25 वर्ष तकRs.3,00,000
25 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तकRs. 5,00,000
45 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष तकRs.3,00,000

विशेष प्रावधान: यदि 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक की आयु वाले लाभार्थी की मृत्यु होती है और परिवार में नाबालिग बेटी है, तो निर्धारित Rs. 5 लाख की सहायता राशि में से Rs.2.50 लाख उस नाबालिग बेटी के नाम Fixed Deposit के रूप में जमा किए जाएंगे। यह राशि बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर परिपक्व होगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. आवेदक का परिवार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार की वार्षिक आय Rs.1,80,000 से कम होनी चाहिए।
  3. परिवार के पास वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) होना चाहिए।
  4. जिस सदस्य की मृत्यु हुई है अथवा जिसे स्थायी विकलांगता हुई है, उसकी आयु 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
  5. परिवार की वार्षिक आय एवं सदस्य की अन्य संबंधित जानकारी Family Information Data Repository (FIDR) में सत्यापित होनी चाहिए।
  6. दुर्घटना से स्थायी विकलांगता के मामले में कम से कम 70% स्थायी विकलांगता का प्रमाण होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण: योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। इससे पहले हुई मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों को इस योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता।

इस योजना में दो प्रमुख परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है:

1. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर

यदि पात्र परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार परिवार के पात्र सदस्य को आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर

यदि किसी पात्र सदस्य को दुर्घटना के कारण 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को निर्धारित आयु के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

मृत्यु के मामले मेंस्थायी विकलांगता के मामले में
मृत्यु प्रमाण पत्रस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र (PPP)परिवार पहचान पत्र (PPP)
आधार कार्ड एवं बैंक विवरणआधार कार्ड एवं बैंक विवरण
अन्य मांगे गए दस्तावेजअस्पताल की Discharge Summary (यदि अस्पताल में भर्ती हुए हों)
FIR / DDR की कॉपी (जहां लागू हो)

विभाग द्वारा दावे की सत्यता एवं पात्रता की जांच के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

आवेदन की सामान्य प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सबसे पहले योजना के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाएं।
  2. संबंधित मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
  3. परिवार पहचान पत्र (PPP) और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी की जांच करें।
  6. आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी स्थिति एवं आगे की प्रक्रिया पर नजर रखें।

आवेदन की समय सीमा: 3 अगस्त 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत करना होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्धारित अधिकारियों द्वारा देरी को माफ करने का प्रावधान भी है।

deen dayal upadhayaya antyodaya pariwar suruksha yojana
विवरणजानकारी
योजना का नामदीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
अंग्रेजी नामDeen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
योजना का संक्षिप्त नामDAYALU-I
राज्यहरियाणा
संबंधित विभागहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास
लाभार्थीपात्र हरियाणा परिवार के सदस्य
न्यूनतम आयु6 वर्ष से अधिक
अधिकतम आयु60 वर्ष
वार्षिक आय सीमाRs.1,80,000 से कम
आवश्यक पहचानपरिवार पहचान पत्र (PPP)
आर्थिक सहायताRs.1 लाख से Rs. 5 लाख
विकलांगता की शर्त70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा180 दिन
प्रश्न 1. दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है?

यह हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2. DAYALU योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलती है?

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु के अनुसार Rs.1 लाख से Rs. 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न 3. योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

परिवार की सत्यापित वार्षिक आय Rs.1,80,000 से कम होनी चाहिए।