Widow and Destitute Women Pension Scheme Haryana 2026. हरियाणा सरकार राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
यदि आप हरियाणा की निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो इस लेख में योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन राशि तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है।
हम (HKRNRecruitment.com) सभी उम्मीदवारों को सलाह देते हैं कि किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले स्कीम के बारे मे, आयु सीमा, आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।
Widow and Destitute Women Pension Scheme Haryana 2026 योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| संचालित विभाग | सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | विधवा एवं निराश्रित महिलाएं |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन / ऑफलाइन (विभागीय व्यवस्था के अनुसार) |
| लाभ | मासिक पेंशन |
| पेंशन राशि | आज वर्तमान मे दिनांक 02 August 2026 में पेंशन राशि 3200/- रुपए मासिक है |
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन-यापन की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना के लाभ
- पात्र महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता मिलती है।
- परिवार पर आर्थिक निर्भरता कम होती है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—
- आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो।
- महिला विधवा या निराश्रित हो।
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो।
- आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो (जहां नियम लागू हों)।
- योजना की अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है—
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए)
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
- मोबाइल नंबर
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं)
पेंशन राशि
योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है। सरकार समय-समय पर पेंशन की राशि में संशोधन कर सकती है। आज वर्तमान मे दिनांक 02 August 2026 में पेंशन राशि 3200/- रुपए मासिक है
आवेदन कैसे करें?
पात्र महिलाएं इस योजना के लिए निम्न प्रकार से आवेदन कर सकती हैं—
ऑनलाइन आवेदन
- संबंधित पोर्टल पर आवेदन करें।
- नजदीकी CSC / अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
आवेदन की जांच प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच की जाती है। सभी शर्तें पूरी होने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है और लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि भेजी जाती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं
- हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना।
- आर्थिक रूप से कमजोर विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए।
- मासिक वित्तीय सहायता।
- सीधे बैंक खाते में भुगतान।
- पारदर्शी एवं लाभार्थी केंद्रित योजना।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें।
- बैंक खाता आधार एवं परिवार पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए (जहां आवश्यक हो)।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
- Haryana Social Pension Scheme Information Website / Portal.
अक्सर विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न (Important FAQs)
Q1. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है?
उत्तर: यह हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
Q2. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलता है?
उत्तर: हरियाणा की पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को।
Q3. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदन विभागीय व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
Q4. इस योजना में कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?
उत्तर: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), फोटो एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज।
Q5. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन राशि कितनी मिलती है?
उत्तर: आज वर्तमान मे दिनांक 02 August 2026 में पेंशन राशि 3200/- रुपए मासिक है