Haryana Disable Person Pension Scheme 2026 – पात्रता, पेंशन राशि, आवश्यक दस्तावेज एवं कैसे करें आवेदन

Haryana Disability Person Pension Scheme 2026. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर माह पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकें।

यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख में योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, पेंशन राशि, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

Table of Contents

विवरणजानकारी
योजना का नामहरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना
राज्यहरियाणा
संचालित विभागसामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग, हरियाणा
लाभार्थीहरियाणा के पात्र दिव्यांग नागरिक
आवेदन का माध्यमऑनलाइन / ऑफलाइन (विभागीय व्यवस्था के अनुसार)
पेंशन राशि₹3,200 प्रति माह
भुगतान का माध्यमसीधे बैंक खाते में (DBT)

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। सरकार इस योजना के माध्यम से ऐसे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिन्हें अपनी दिव्यांगता के कारण अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है।

  • पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह पेंशन।
  • पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग नागरिकों को नियमित सहायता।
  • सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग।
  • पारदर्शी DBT प्रणाली के माध्यम से भुगतान।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक दिव्यांग व्यक्ति हो।
  • सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी कम से कम 60% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो।
  • योजना की अन्य सभी शर्तों एवं नियमों को पूरा करता हो।

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है—

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं)

हरियाणा सरकार द्वारा पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। सरकार समय-समय पर इस राशि में संशोधन भी कर सकती है।

ऑनलाइन आवेदन

  • संबंधित पोर्टल पर आवेदन करें, या नजदीकी csc सेंटर पर जाकर आवेदन करे । 
  • आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करें।

आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच की जाती है। पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है और पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

  • हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना।
  • दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता।
  • हर माह नियमित पेंशन।
  • DBT के माध्यम से भुगतान।
  • पारदर्शी एवं लाभार्थी-केंद्रित व्यवस्था।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही भरें।
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वैध एवं अद्यतन होना चाहिए।
  • बैंक खाता आधार एवं परिवार पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए (जहां आवश्यक हो)।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
haryana disable person pension scheme 2026

Official Website of Haryana Govt Schemes

Q1. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना क्या है?

उत्तर: यह हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

Q2. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

उत्तर: पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

Q3. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है?

उत्तर: हरियाणा के पात्र दिव्यांग नागरिकों को, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

Q4. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदन विभागीय व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

Q5. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कम से कम 60% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक होता है।

Q6. हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज।

Q7. पेंशन राशि कैसे प्राप्त होती है?

उत्तर: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Q8. क्या हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) आवश्यक है?

उत्तर: वर्तमान विभागीय व्यवस्था के अनुसार परिवार पहचान पत्र लाभार्थी के सत्यापन एवं रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है।