Haryana Old Age Pension Scheme 2026. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक माह 3200 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है।
यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां।
Haryana Old Age Pension Scheme 2026 क्या है?
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का उद्देश्य
- वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहयोग देना।
- जरूरतमंद बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता को कम करना।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमुख लाभ
- पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह का सम्मान भत्ता।
- प्रत्येक माह नियमित आर्थिक सहायता।
- वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक तथा उसके जीवनसाथी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता?
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे—
- जो किसी सरकारी विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- जो किसी स्थानीय निकाय या वैधानिक संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- जो किसी ऐसी संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पेंशन में क्या शामिल माना जाएगा?
योजना के अनुसार पेंशन की श्रेणी में निम्नलिखित आय भी शामिल मानी जाती है—
- प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि।
- किसी भी स्रोत से प्राप्त एन्युटी (Annuity)।
- वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त एन्युटी।
- वित्तीय संस्थानों से प्राप्त एन्युटी।
- बीमा कंपनियों से प्राप्त एन्युटी।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक |
| न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
| मासिक भत्ता | ₹3,200 प्रति माह |
| वार्षिक आय सीमा | ₹3,00,000 (पति-पत्नी की संयुक्त आय) |
| निवास | हरियाणा का स्थायी निवासी |
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना से संबंधित उपलब्ध जानकारी में आवश्यक दस्तावेजों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। सामान्यतः आवेदन के समय
- परिवार पहचान पत्र
- पहचान पत्र,
- आयु प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड,
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देखें।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया
पेंशन को शुरू करवाने के लिए आवेदक को अपनी परिवार पहचान पत्र मे जानकारी सही से देनी होगी, इसके बाद खुद पेंशन विभाग से आवेदक को 60 साल की उम्र पूरा होने पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के बारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2. इस योजना में कितनी राशि दी जाती है?
पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह का सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 3. इस योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न 4. आय सीमा क्या निर्धारित की गई है?
आवेदक एवं उसके जीवनसाथी की संयुक्त वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 5. क्या सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, सरकारी अथवा अन्य पात्र संस्थाओं से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।